बिजली थानों के अफसरों पर भी गिर सकती है गाज
लखनऊ,19 अगस्त 2022- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अब बिजली थानों के रवैये पर भी कड़ा रुख अपनाया है। जिसके बाद बिजली थानों में नियुक्त दरोगाओं पर कड़ी करवाई हो सकती है।नियामक के अनुसार जहां 24 घंटे के अंदर बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर बिजली अभियंताओं पर कार्यवाही हो रही है वही अब एफआईआर की एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद बिजली थानों पर समय से यदि एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो उन बिजली थानो के अफसरों पर पर भी सख्त कार्रवाई होगी ।
बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को अवगत कराया है कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज न कराने वाले 1882 अभियंता चिंहित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है।
विद्युत नियामक आयोग ने आंकडे जारी करते हुए पूछा कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 322970 मामले विद्युत चोरी के सामने आए, जिसमें से 220700 मामलों में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, वहीं 102270 मामलों में 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने पर एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं, जिसमें विद्युत अभियंताओं द्वारा बिजली थानों में समय से एफआईआर कराने की एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन बिजली थानों ने एफआईआर समय से दर्ज नहीं की।
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग से मांग की है कि वह एक ऐसा ऐप भी बनाने का बिजली कंपनियों को निर्देश दे जिस पर बिजली चोरी के मामलों पर रेड टीम द्वारा यदि कोई सौदेबाजी की कार्यवाही की जाए तो उसपर कोई भीउपभोक्ता सूचना। साथ ही इस की देख रेख प्रबंध निदेशक ही अनिवार्य रूप से करें।