765 केवी अनपरा डी उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के बंदी मामले में करवाई के आदेश
लखनऊ,12 अगस्त 2022- 765 केवी अनपरा डी उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन को पिछले 6 महीने से बंदी के मामले में विद्युत नियामक आयोग ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित पावर ट्रांसमिशन निगम के चेयरमैन को भेजे गए पत्र में आदेश दिया है कि मामले में जो भी दोषी है उनकी जवाबदेही तय करते हुए उनपर कार्रवाई की जाए।
लंबे समय से बंद चल रही ट्रांसमिशन लाइन पर गंभीर हुए आयोग ने कहा कि ग्रिड अनुशासन को बनाए रखने के लिए अभिलंब मामले का निस्तारण करने के साथ लाइन को चालू कराया जाए। आयोग द्वारा जारी निर्देश की एक प्रति ACS ऊर्जा सहित अडानी ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को को भी भेजी गई है ।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक देश के ग्रिड अनुशासन के लिए यह बहुत गंभीर मामला है।ट्रांसमिशन लाइन ठप होने की वजह से चाह कर भी अनपरा की इकाइयां पूरे लोड पर नहीं चल पा रही है। जिसकी वजह से बाहर से बिजली खरीदी जा रही है। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
ये है मामला
765 केवी अनपरा-डी लाइन नवंबर 2021 से चालू है। ओबरा-सी निर्माण को देखते हुए ओबरा-सी को जोडने के लिए ओबीटीएल कंपनी द्वारा लीलो लाइन बनाई गई है। लीलो लाइन बन जाने के बाद अनपरा-डी व ओबरा-सी लाइन को उर्जीकृत करने के लिए 330 एमवीएआर लाइन रिएक्टर को ओबरा-सी उन्नाव लाइन पर शिफ्ट करना था। गलती से ओबरा-सी अनपरा-डी लाइन पर शिफ्ट कर दिया गया। जिसकी वजह से यह लाइन फरवरी से ही बंद है।