विनियामक फोरम की हुयी बैठक
नई दिल्ली,7 अक्टूबर 2022-बिजली और एनआरई मंत्री आरके सिंह ने विनियामक फोरम (FOR) के साथ एक संवादात्मक सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान विद्युत नियामक आयोग(ईआरसी) के पास लंबित मामले और समय पर टैरिफ जारी करना और उनके द्वारा सही आदेश देना,विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों का गठन, और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बनाना,विनियामक फोरम की कार्यप्रणाली,नियामक संपत्तियां- सृजन और परिसमापन बिंदुओं पर चर्चा हुयी। साथ ही केंद्रीय विधुत नियामक आयोग / विनियामक फोरम के पास लंबित मुद्दे को उनके और राज्य विधुत नियामक आयोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।
विनियामक फोरम
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के तहत प्रावधान के अनुसरण में विनियामक फोरम (FOR) का गठन अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी, 2005 के तहत किया गया था।फोरम में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के अध्यक्ष और राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के अध्यक्ष शामिल हैं। सीईआरसी के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।