मध्यप्रदेश में खनिज समाधान योजना को मंजूरी
भोपाल,30 अगस्त 2022-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिये "समाधान योजना" मंजूर की गई है। योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनिज राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है।
वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रूपये तक बकाया राशि पर देय ब्याज पूर्णतः माफ एवं 5 लाख रूपये से अधिक बकाया राशि पर देय ब्याज पर 18 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार छूट देने के बाद मूल बकाया राशि 60 करोड़ 7 लाख रूपये के विरुद्ध ब्याज सहित राशि 66 करोड़ 48 लाख रूपये की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
समाधान योजना 31 अक्टूबर 2022 तक ही लागू रहेगी। यदि खनिज बकाया के विरुद्ध न्यायालयीन वाद प्रचलित हैं, तब इस योजना में राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। योजना के लागू होने से वर्ष 1960-61 से वर्ष 2019-20 तक की लंबित बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।