पूरे देश में एक समान बिजली मूल्य निर्धारण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं
नई दिल्ली-विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली की खुदरा बिक्री के लिए बिजली शुल्क निर्धारित करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति; टैरिफ निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
वर्तमान में पूरे देश में एक समान बिजली मूल्य निर्धारण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, सरकार पावर एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। दिन के एक विशिष्ट समय अवधि के लिए पावर एक्सचेंज पर एक समान टैरिफ की खोज का प्रयास किया जाता है। तदनुसार, इस सीमा तक, वितरण कंपनियों द्वारा पावर एक्सचेंजों से खरीदी गई बिजली के लिए, सिवाय बाजार विभाजन के मामले में, बिजली की कीमत एक समान रहती है, ।